भोपाल। अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 8 आरोपियों को भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच-पांच साल की कैद की सजा से दंडित किया है। इन ठगों को सायबर पुलिस ने 2018 में जयपुर, अहमदाबाद और भोपाल से गिरफ्तार किया था। अभियोजन के अनुसार आरोपियों द्वारा इंद्रपुरी से कॉल सेन्टर चलाया जाकर लोन रिकवरी के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को फर्जी अरेस्ट वारंटऔर अमेरिकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के फर्जी नोटिस भेजे जाते थे। इसकी शिकायत अमेरिकी एजेंसियों ने करने के साथ ही भोपाल आकर जानकारी दी थी, जिसके बाद सायबर पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना और केस की सुनवाई के दौरान अमेरिकी नागरिक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर हुए। प्रकरण में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई द्वारा भी पूर्ण सहयोग करतें हुये विवेचना में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को सायबर पुलिस भोपाल को उपलब्ध कराया गया। यह पहला मामला था, जब अमेरिकी ऐजेंसी एफबीआई ने मप्र पुलिस को किसी मामले में दस्तावेज उपलब्ध करवाए। केस की विवेचना टीआई अभिषेक सोनेकर ने की।

अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 8 आरोपियों को 5 साल की सजा
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